सकती। छत्तीसगढ़ के सकती जिले के अपर
जिला एवं सत्र न्यायालय ने जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म के एक
गंभीर मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सश्रम कैद और 5 हजार रुपए के
जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायिक हिरासत में भेज गया जेल
कोर्ट ने धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत
7 साल और धारा 450 (घर में अनाधिकृत प्रवेश) के तहत 5 साल की सजा सुनाई,
हालांकि दोनों सजाएं साथ चलेंगी। इसके साथ ही धर्मेंद्र सिंह को
न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने
का आरोप
धर्मेंद्र सिंह को अविभाजित
मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और सकती रियासत के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने गोद
लिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान
नहीं थी। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह का हाल ही में, 29
अप्रैल को निधन हुआ है। घटना उस समय की है, जब धर्मेंद्र
सिंह पर एक महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। मामले की सुनवाई
के दौरान अदालत में आरोप सिद्ध हो गए, जिसके बाद यह कठोर
फैसला सुनाया गया।