भोपाल : मध्य
प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरबा, डांडिया समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलेक्टर ने सख्त
निर्देश-जारी किए हैं। नवरात्रि में आयोजन करने वाली सभी समितियों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई
करने की हिदायत दी गई है।
भोपाल कलेक्टर
कौशलेंद्र विक्रम ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी आयोजन स्थल में पहचान-पत्र के
आधार पर ही प्रवेश दिया जाए। सीसीटीवी कैमरों और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता
अनिवार्य है। आयोजन समितियों के लिए अन्य गाइडलाइन भी जारी की गई है।
गाइड लाइन के मुख्य
बिंदु
कार्यक्रम
स्थल में किसी व्यक्ति को बिना पहचान-पत्र के प्रवेश की अनुमति न दी जाए।
कार्यक्रम
स्थल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य तौर पर लगवाए जाएं। ताकि, हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
पंडालों
में अग्निशमन यंत्र जरूरी है। समितियों को फायर सेफ्टी नियमों का पालन भी करना
होगा।
कार्यक्रम
स्थल में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा अनिवार्य है। ताकि, कोई घटना होने पर त्वरित उपचार दिया
जा सके।
कार्यक्रम
स्थल में संदिग्ध वस्तुओं और धारदार हथियार लाने व उनके प्रदर्शन पर पूर्णत: मनाही
है।
कार्यक्रम
स्थल में विद्युत सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए विभाग से प्रमाण-पत्र लेना होगा।
अफसरों
को भी दिए निर्देश
कलेक्टर ने पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग, नगर
निगम, विद्युत विभाग सहित अन्य अधिकारियों को जारी निर्देशों
का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। कहा, सभी विभाग आपस
में समन्वय बनाकर काम करें। ताकि, दुर्गा उत्सव का पर्व
शांति, सौहार्द और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।