रायपुर। छत्तीसगढ़
में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बुधवार की दोपहर
बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि,
प्रदेश में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होगी
और 31 जनवरी तक की जाएगी। वहीं दिवंगत शिक्षकों के परिजनों
को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को
18420 प्रतिमाह मानदेय देने का फैसला लिया गया है। 49
राजनैतिक मामलों को कोर्ट से वापस लेने का फैसला लिया गया है।
टोकन सिस्टम किया जायेगा
लागू
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए
कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी
है, जो 31 अक्टूबर 2024
तक चलेगी। वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए
बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी। मंत्रिपरिषद में खरीदी
केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु सीमांत एवं लघु
कृषकों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदाय करने का
निर्णय लिया गया। सभी खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से
धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नये जूट
बारदाना जूट कमिश्नर के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के
लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी।
डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों
को मिलेगा 18,420 रुपये
वेतन
मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन
वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में
कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रतिमाह के
मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया। इस
पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रूपए का व्यय
भार आएगा। जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षों की भांति राशि मार्कफेड को प्रदाय की
जाएगी। वहीं विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में
न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा
अनुशंसित 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने
का निर्णय लिया गया है।
पुलिस भर्ती में 5
साल की छूट
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस
कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक
संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05
वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी छूटों
को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
पंचायत की सामान्य
प्रशासन समिति देखेगी काम
राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के
प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण
पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के
प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने
दायित्वों के साथ-साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी
देखेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण के अलावा नये कनेक्शन का
निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत,
पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण एवं शिकायतों का निराकरण करेगी।
दिवंगत शिक्षकों को
मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के
कर्मचारियों के अनुकम्पा हेतु पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का
महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी
जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा हेतु
पात्र है, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक
(पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार
अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के
लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल
करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र
आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सके।
दिवंगत लोकतंत्र
सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
लोकनायक जयप्रकाश नारायण
(मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम,
2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र
सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि की जाएगी तथा अंत्येष्ठि के लिए
उनके परिवार को 25 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी।
विशेष निवेश प्रोत्साहन
पैकेज का किया गया अनुमोदन
वहीं देशी/विदेशी मदिरा बोतलों पर
चस्पा किये जाने हेतु Excise Adhesive Label (Hologram) होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के
उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड
(महाराष्ट्र) से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की
औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम
प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाईयों एवं कोर सेक्टर के सीमेंट
उद्योगों के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया।