रायपुर| मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किए,। इस बीच अरहर,मूंग, और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की घोषणा की है। कैबिनेट बैठक से पहले दो मिनट का मौन रखकर मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी गई। मंडावी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि,एक बहुत अच्छा साथी हमने खोया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को किया 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये भुगतान राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को किया गया है। अरहर, मूंग एवं उड़द की फसलों की बुआई करने वाले किसानों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा निर्णय लेते हुए कहा है कि, धान खरीदी के बाद अब समर्थन मूल्य में अरहर, मूंग एवं उड़द भी छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। अरहर एवं उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6600 रूपए प्रति क्विंटल और मूंग फसल की फसल 7755 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23 लाख 99 हजार 615 किसानों को 1745 करोड़ रूपए दिए। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 4 लाख 66 हजार 880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32 हजार रूपए और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। आरक्षण पर अभी क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की बात तय हुई है। उसके आधार पर सरकार कोई फैसला करेगी। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, एससी और एसटी आबादी का डाटा जनगणना की रिपोर्ट में है. क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट से ओबीसी और ईएसडब्ल्यू की तस्वीर साफ हो जाएगी। भूपेश कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि,तीन महीने अक्टूबर,नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशनकार्डों (सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर) में अतिरिक्त राशन दिया जाएगा। एवं चावल निःशुल्क वितरित करने पर सहमति बनी है। एक नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इसी प्रकार मक्का की खरीदी एक नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। धान उपार्जित क्षेत्र में धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ 10 हजार रूपए सहायता राशि उसी खरीफ सीजन के लिए लागू करने की अनुमति दी गई। गन्ना प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया कि गन्ना प्रोत्साहन राशि 11.99 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा। आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में दो से अधिक बार परीक्षा में शामिल नहीं होने के प्रावधान को केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा के तहत प्रशासकीय अधिकारी के पदोन्नति के पद का वेतनमान सीधी भर्ती के पद के समान मैट्रिक्स लेवल-12 पात्रता तिथि से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। वन विभाग के ट्रांसपोर्ट में अब NTPS सिस्टम लागू होगा, इधर PPP मॉडल से कॉलेज खोलने पर छूट दी जाएगी।