रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और इससे संबंध
छह संगठनों पर लगे प्रतिबंध की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है। यह कार्रवाई
छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत की गई है।
राज्य
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीपीआई से जुड़े छह संगठनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा,
उनमें शामिल हैं - दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी
बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला
मुक्ति मंच, नेशनल रिवोल्यूशनरी पीपुल्स काउंसिल (जनताना
सरकार)
आतंकी फंडिंग मामले में सीपीआई नेता
हुए थे गिरफ्तार
वहीं
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छत्तीसगढ़ आतंकी फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई
थी। प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) आतंकी संगठन से जुड़े एक
फ्रंटल संगठन के शीर्ष नेता को गिरफ्तार किया गया था। मूलवासी बचाओ मंच (एमबीएम)
के नेता रघु मिडियामी पर आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने का काम करने का आरोप लगाया
गया था। जिसके चलते भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
एनआईए ने
गुरुवार को रघु मिडियामी को आरसी-02/2023/एनआईए/आरपीआर मामले में हिरासत में लिया था। एमबीएम पर
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। पुलिस ने इससे पहले नवंबर 2023 में मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल किया था। जिसे
फरवरी 2024 में एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था। जिसके बाद
पुलिस ने दोनों आरोपियों से 6 लाख रुपये नकद बरामद किए थे।
जिनकी पहचान एमबीएम के सदस्य/ओजीडब्ल्यू (ओवर ग्राउंड वर्कर) के रूप में हुई थी।
नक्सलियों के लिए फंड जुटाने का है आरोप
एनआईए ने
मामले की गहन जांच की। जिसमें पता चला था कि, रघु मिडियामी एमबीएम का नेता है। यह संगठन सीपीआई
(माओवादी) के लिए फंड जुटाने का काम करने में लगा हुआ था। जिससे भारत विरोधी
एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। एनआईए की जांच के अनुसार, रघु
मिडियामी सीपीआई (माओवादी) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए स्थानीय स्तर
पर धन के वितरण के लिए नोडल व्यक्ति था।